अयोध्यामामले पर बड़ा फैसला आने के बाद, मध्यप्रदेश में जनजीवन सामान्य, मुख्यमंत्री कमलनाथ रख रहे नजर

भोपाल। अयोध्या के विवादित भूमि पर फैसला शनिवार को आ गया। इससे पहले ही मध्यप्रदेश हाईअलर्ट पर हो गया था। कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए प्रशासन ने चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी थी। सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और स्कूल-कालेजों में अवकाश घोषित कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपने शासकीय दौरे रद्द कर दिए थे और वे मध्यप्रदेश की कानून व्यवस्था पर नजर रखने के लिए भोपाल स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए थे।

11.11 AM

बड़ा फैसला

-विवादित भूमि का बंटवारा नहीं होगा।

-मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह देने का आदेश।

-तीन माह के भीतर जगह दी जाएगी।

-सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने की योजना बनाने के आदेश

-केंद्र सरकार को आदेश- मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाएं। मंदिर निर्माण ेक नियम बनाने के भी आदेश।

11.00 AM

हिन्दू अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते हैं।
बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी थी।
मस्जिद के नीचे विशाल रचना थी।
वो इस्लामिक रचना नहीं थी।
विवादित ढाचे में पुरानी संरचना का इस्तेमाल।
मिली कलाकॉतियां भी इस्लामिक नहीं थी।
रिपोर्ट में 12वीं सदी के मंदिर होने का जिक्र।
एएसआई ने ईदगाह की बात नहीं कही।
हिन्दू मुख्य गुंबद को ही राम का जन्म स्थान मानते हैं।
ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत मिले।
-चबूतरा,सीता रसोई और भंडारे से भी सबूतों की पुष्टि।

10.50 aM

-बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी थी। मंदिर के नीचे विशाल रचना थी।

-एएसआई की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता।

10.45 AM

क्या बोले चीफ जस्टिस
-1949 में आधी रात को रखी गई थी मूर्ति।
-रामलला को कोर्ट ने मुख्य पक्षकार माना। कानूनी मान्यता।
-बाबर के समय मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई।
-अदालत आस्था से ऊपर।
-निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज।
-शिया सुन्ना मामले में शिया बोर्ड की याचिका खारिज।
-सभी जजों ने सर्वसम्मति से लिया फैसला।

10.40 AM

चीफ जस्टिस बोले- तीन मिनट में आ जाएगा पूरा फैसला।

10.37 AM

-शिया सुन्ना मामले में शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज।
-सभी जजों ने सर्वसम्मति से लिया फैसला।

फैसला बढ़ना शुरू किया।

10.35 AM

सभी जजों ने फैसले पर दस्तखत किए।