झाबुआ उप चुनाव में लगने वाली आदर्श आचार संहिता के संबंध में दिए गए निर्देश

झाबुआ विधानसभा उप निर्वाचन निष्पक्ष रूप से कराने के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है जिसके तहत शासकीय कर्मचारियों के लिए कुछ दिशा-निर्देष जारी किए गए हैं। आदेश के तहत शासकीय सेवक का दायित्व हैं कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें एवं आचरण एवं व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतें। शासकीय कर्मचारी किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार या अभियान में भाग नहीं लेगा। आदेश की अवहेलना पर संबंधित शासकीय सेवक पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।