साध्वी प्रज्ञा के आवेदन पर सुनवाई पूरी, धर्मिक भावना भड़का कर वोट मांगे और चुनाव जितने का आरोप

भोपाल. जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस आवेदन पर सुनवाई पूरी कर ली है. याचिका में साध्वी प्रज्ञा ने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को रद्द करने की मांग की है. हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा के आवेदन पर शनिवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जिसे हाईकोर्ट आने वाले दिनों में सुना सकता है.

दरअसल साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट में अपने खिलाफ पेश चुनाव याचिका के प्रचलनशील ना होने की दलील दी है. गौरतलब है कि भोपाल के एक वोटर राकेश दीक्षित ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने बीते दिनों प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था.

चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण और धर्म के आधार पर वोट मांगे
याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण और धर्म के आधार पर वोट मांगे थे. इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए. याचिका मे कहा गया है कि लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकता.

लिहाजा साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए. इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह की ओर से एक आवेदन दायर कर याचिका तकनीकि आधारों पर सुनवाई योग्य ना होने की दलील दी थी. जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

मामले पर शनिवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भोपाल संसदीय चुनाव में इस्तेमाल की गईं, ईवीएम और वीवीपैट को स्ट्रांग रुम से रिलीज करने की चुनाव आयोग की मांग भी मान ली है. चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि याचिका में ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाए गए हैं. लिहाजा उन्हें स्ट्रांग रुम से रिलीज करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए.