मध्यप्रदेश के सहकारी विभाग में भर्ती प्रक्रिया निरस्त, यह है अपडेट

भोपाल। सहकारिता विभाग ने छतरपुर जिले सहित अन्य जिलों में सहकारी समितियों के प्रबंधकों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। इन पदों पर भर्ती के नए नियम बना दिए हैं। इन नियमों के अनुसार ही नए सिरे से भर्ती होगी। प्रदेश में करीब दो हजार समिति प्रबंधकों की भर्ती विभागीय परीक्षा के जरिए की जानी है। पत्रिका ने 28 सितंबर को समिति प्रबंधकों की भर्ती में गड़बड़झाला से जुड़ी खबर प्रकाशित की थी।

भर्ती प्रक्रिया में सहायक समिति प्रबंधकों और अन्य कर्मचारियों पर अगर किसी तरह के गबन, धोखाधड़ी और आर्थिक अनियमितता सहित अन्य आरोप लगे हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। सहायक समिति प्रबंधक के पद पर न्यूनतम पांच वर्ष सेवाएं देना अनिवार्य किया गया है। अगर सहायक समिति प्रबंधक कम्प्यूटर की योग्यता नहीं है, तो चयन होने के एक साल के अंदर कम्प्यूटर की डिग्री लेना अनिवार्य होगा।

डिग्री नहीं ले पाने के कारण उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। अगर दो सहायक समिति प्रबंधकों की नियुक्ति एक ही दिन की गई है तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे वरिष्ठता की सूची में ऊपर रख जाएगा। पात्रता सूची का प्रकाशन भी होगा, आपत्तियों पर सुनवाई होगी। कैडर समिति का निर्णय अंतिम होगा। समिति सूची का अंतिम प्रकाशन कर विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक के पास भेजेगी।