हत्या मामले में बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्री के खिलाफ जारी हुआ गैर-जमानती वारंट

न्यूज़ एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, विशेष लोक अभियोजक सबलसिंह भदौरिया ने (पीटीआई) को बताया कि भिण्ड के विशेष न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने आर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. उल्लेखनीय है कि, एक पखवाड़ा पहले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने इस मामले में आर्य की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी.
Non-bailable Warrant issued against BJP Chief Minister Shivraj Singh Chauhan's minister in the murder case
भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र से कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश गुप्ता ने आठ अगस्त को आर्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था.

लोकसभा चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2009 को अज्ञात लोगों ने जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में अन्य आरोपियों के अलावा लाल सिंह आर्य को बाद में आरोपी बनाया गया.

इस बीच, मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने देर शाम को बयान जारी कर राज्यपाल ओ पी कोहली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तुरंत आर्य से इस्तीफा लेने की मांग की है.

एनडीटीवी की ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने 19 दिसंबर को केस की अगली तारीख तय की है, 19 दिसंबर तक पुलिस को हर हाल मे लालसिंह आर्य को गिरफ्तार करके कोर्ट मे पेश करना है.