न्यूज़ एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, विशेष लोक अभियोजक सबलसिंह भदौरिया ने (पीटीआई) को बताया कि भिण्ड के विशेष न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने आर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. उल्लेखनीय है कि, एक पखवाड़ा पहले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने इस मामले में आर्य की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी.
भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र से कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश गुप्ता ने आठ अगस्त को आर्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था.
लोकसभा चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2009 को अज्ञात लोगों ने जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में अन्य आरोपियों के अलावा लाल सिंह आर्य को बाद में आरोपी बनाया गया.
इस बीच, मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने देर शाम को बयान जारी कर राज्यपाल ओ पी कोहली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तुरंत आर्य से इस्तीफा लेने की मांग की है.
एनडीटीवी की ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने 19 दिसंबर को केस की अगली तारीख तय की है, 19 दिसंबर तक पुलिस को हर हाल मे लालसिंह आर्य को गिरफ्तार करके कोर्ट मे पेश करना है.