भोपाल में जिम खोलने के नये नियमों के लिए शपथ पत्र के माध्यम से देनी होगी सहमति

कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश- केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन नहीं होने जिम और योग केंद्र पर कार्रवाई होगी। संस्था में सभी उपकरण आपस में 6 फीट से ज्यादा दूरी पर और एसी 24 से 30 सेल्सियस में 40-70 इम्यूनिटी पर रखा जाएगा

जिले में जिम और योग केन्द्रों को खोलने की शर्त अनुमति दी गई है। केंद्र संचालकों को लिखित में देना होगा कि मैं स्पा, सोना स्टीम बाथ एवं स्विमिंग पूल बंद रखेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिशा निर्देश जारी कर दिए है। संचालकों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। नहीं तो संबंधित संस्था और केंद्र को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। दोषी संस्था के मालिकों और संचालक को कोरोना वॉलेंटियर के रूप में काम करने के साथ ही जुर्माना भी देना होगा।

एसडीएम से लेना होगा अनुमति
निर्देश में कहा गया है कि फिटनेस सेंटर खोलने के पहले एसडीएम से अनुमति लेना होगी। अनुमति पत्र को सेंटर के बाहर चस्पा करना होगा। इसकी समय-समय पर अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। दिशा-निर्देश अनुसार संस्था को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि प्रति व्यक्ति 4 वर्ग मीटर फ्लोर एरिया के मान से संस्था के कुल उपलब्ध फ्लोर एरिया और एक समय में कितने व्यक्तियों से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं रहेगी। संख्या को रोजाना रजिस्टर पर लिखना अनिवार्य है।

मैं सभी नियमों का पालन करूंगा
मैंने, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी योगा संस्था एवं जिम्नेशियम में कोविड-19 संक्रमण रोकने हेतु जारी दिशा-निर्देश 3 अगस्त 2020 को अच्छी तरह से पढ़ लिया है उसका पूरी तरह पालन करूंगा। मेरे द्वारा या मेरी संस्था के स्टाफ सदस्यों द्वारा किसी भी बिंदु का पालन नहीं करने की स्थिति में मेरे, मेरी संस्था के विरुद्ध संस्था को 15 दिन सील करना, कोरोना वालंटियर के रूप में काम करना, धारा 188 के तहत कार्रवाई करना आदि वैधानिक

इसका देना होगा शपथ पत्र

  • संस्था में स्पा, सोना स्टीम बाथ एवं स्विमिंग पूल बंद रखने का शपथ पत्र देना होगा।
  • संस्था में सभी उपकरण आपस में 6 फीट से अधिक दूरी पर रखना होगा।
  • फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर संस्था में हर समय सदस्य एवं स्टाफ के उपयोग हेतु उपलब्ध होंगे।
  • कस्टमर्स को भी डिसइन्फेक्शन हेतु वेब उपलब्ध कराऊंगा, ताकि कस्टमर भी उपकरण का उपयोग करने के पहले डिसइन्फेक्शन कराया जा सके।
  • संस्था के एंट्री पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करूंगा।
  • एंट्री पर हर व्यक्ति का थर्मल स्कैनर एवं एपीओ-2 रजिस्टर में नोट किया जाएगा।
  • एसपी-2, 95% से कम होने पर या तापमान 100 डिग्री से ज्यादा होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  • व्यायाम के समय किसी को सांस लेने में तकलीफ होने एवं एसपीओ-2, 95% से कम होने पर तत्काल व्यायाम रोक दिया जाएगा
  • राज्य जिला हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करते हुए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया जाएगा।
  • व्यायाम एक्सरसाइज करते समय मास्क पहनने की व्यवस्था कर दी गई है।
  • सार्वजनिक मैट की जगह पर हर सदस्य को अपने खुद की मेट लेकर आने की सलाह दे दी गई है
  • चिल्लाने हंसने के व्यायाम नहीं करने दिए जाएंगे।
  • हर उपकरण, चेंजिंग रूम, टॉयलेट आदि को हर सेशन के बाद सैनिटाइज डिस इंफेक्शन प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जावेगा।
  • एसी 24-30 सेल्सियस में 40-70 इम्युनिटी पर रखा जाएगा।
  • ताजी हवा क्रॉस वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था करना होगा।