लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई

रांची। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के देवघर ट्रेजरी से फर्जी निकासी के मामले में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील और जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। लालू को 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में दूसरी बार आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत सजा सुनायी गयी थी।

लालू यादव को विशेष सीबीआई कोर्ट ने 6 जनवरी को देवघर ट्रेजरी से 89 लाख, 27 हजार रुपये के फर्जी ढंग से गबन के आरोप में आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 471 और 477ए के तहत जहां साढ़े तीन साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।

वहीं उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के आधार पर दोषी करार देते हुए भी अलग से साढ़े तीन साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि लालू की दोनों सजायें एक साथ चलेंगी। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में लालू यादव को छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। चारा घोटाले के इस दूसरे मामले में लालू को कुल मिलाकर कोर्ट ने साढ़े तीन साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।