चारा घोटाले में लालू यादव को सजा सुनाने वाले स्पेशल सीबीआई जज ने मांगा बंदूक का लाइसेंस

नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा सुनाने वाले स्पेशल सीबीआई जज ने बंदूक के लाइसेंस का आवेदन किया है। जज ने अभी हाल में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है।

जज शिवपाल सिंह ने कुछ दिन पहले रांची के जिला अधिकारियों के पास लाइसेंस के लिए आवेदन भेजा है। यह आवेदन उन्होंने रांची जिला प्रशासन के सामने कुछ दिनों पहले किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से आवेदन की पुष्टि जरूर की मगर और अधिक जानकारी देने से किनारा कर लिया। अधिकारी ने यह भी कहा कि- ‘‘ कोई भी व्यक्ति आर्म्स लाइसेंस के आवेदन के लिए स्वतंत्र है। हालांकि मैं नहीं जानता कि आवेदन के पीछे क्या कारण है। ” चारा घोटाले में सजा सुनाते समय जज शिवपाल सिंह ने कोर्ट में लालू यादव से कहा था कि उनके शुभचिंतक उन्हें फोन कर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि आवेदन के पीछे यह कारण हो सकता है।

90 के दशक में बिहार में 900 करोड़ रुपये का चारा घोटाले को लेकर कैग की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद सीबीआई ने लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा सहित 25 लोगों को आरोपी बनाया। 23 दिसंबर को आरोप तय करने के बाद बीते छह जनवरी को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा के साथ 5 लाख का जुर्माना लगाया था। अगर लालू प्रसाद यादव पांच लाख रुपये का जुर्माना नहीं चुकाते तो उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में कुल 16 लोगों को दोषी ठहराया गया था।