राजधानी भोपाल में कोचिंग संस्थानों के लिए भोपाल कलेक्टर का नया आदेश

भोपाल। राजधानी भोपाल में कोचिंग संस्थानों के लिए भोपाल कलेक्टर ने नया आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अब कोचिंग में छात्र सप्ताह भर आ सकेंगे। अल्टरनेट-डे की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। पहले एक छात्र को लगातार दो दिन नहीं बुलाए जाने के आदेश थे। इसके अनुसार छात्र को सप्ताह में अधिकतम 3 दिन ही कोचिंग बुलाया जा सकता था।

अब इस नियम में ढिलाई कर दी गई है। इसके अनुसार अब कोचिंग संस्थान छात्रों को सभी दिन कोचिंग में बुला सकते हैं, लेकिन बैठने की क्षमता के अनुसार क्लास में सिर्फ 50% छात्रों को ही बैठाया जा सकता हैं। यानी कोचिंग क्लास में बैच की संख्या दोगुना हो जाएगी लेकिन सभी स्टूडेंट्स हर रोज कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का पहले की तरह ही पालन करें आना अनिवार्य है।

स्कूल ओपन होने के कारण कोचिंग संस्थान भी मांग कर रहे थे

जानकारों के अनुसार कोचिंग संस्थानों ने गाइड लाइन में कुछ परिवर्तन की मांग की थी। संचालकों का कहना था कि अगर छात्र को सिर्फ तीन दिन ही बुलाया जाएगा, तो फीस बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं 50% की बाध्यता भी खत्म की जाना चाहिए था। हालांकि कलेक्टर ने सिर्फ अभी अल्टरनेट-डे को ही खत्म किया है।